Kisan Suvidha – किसान सुविधा PM Kisan Sarkari Yojna

मध्य प्रदेश के किसान ड्रिप सिस्टम, Mp Farmer 55% Subsidy Yojna 2025

Mp Farmer 55% Subsidy drip Yojna 2025 drip subsidy in mp subsidy

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट और पंप सेट पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। आवेदन की पिछली अंतिम तिथि 15 मई थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 जून कर दिया गया है। यह उन सभी किसानों के लिए सुनहरा अवसर है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। आइए जानें सिंचाई उपकरण सब्सिडी योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी:
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत किसान ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट और पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। ये योजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई), राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन और बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन के अंतर्गत आती हैं।

राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना: सिंचाई के लिए अनुदान एवं लाभ:
स्प्रिंकलर सेट: स्प्रिंकलर सेट (इकाई लागत रु. 19600/- प्रति हेक्टेयर) एक प्रभावी सिंचाई प्रणाली है जो जल संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु, सीमांत एवं अन्य कृषकों सहित सभी श्रेणियों के कृषकों को स्प्रिंकलर सेट के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 12000/- का अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान किसानों को उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।

ड्रिप प्रणाली, जल संरक्षण एवं उत्पादन वृद्धि:
ड्रिप प्रणाली (इकाई लागत रु. 80000/- प्रति हेक्टेयर) एक उच्च तकनीक वाली सिंचाई प्रणाली है जो न्यूनतम अपव्यय के साथ सीधे फसलों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है। इससे न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ती है। राज्य योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के कृषकों को ड्रिप प्रणाली के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 40000/- का अनुदान प्रदान किया जाता है।

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मोबाइल रेन गन, सुविधाजनक सिंचाई: मोबाइल रेन गन (इकाई लागत रु. 31600/- प्रति हेक्टेयर) एक आधुनिक सिंचाई उपकरण है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और यह फसलों को समान रूप से पानी वितरित करता है। राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सभी श्रेणियों के किसानों को मोबाइल रेन गन के लिए इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/- का अनुदान प्रदान किया जाता है।

राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ:

राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इससे जल संरक्षण होता है और सिंचाई में श्रम की आवश्यकता कम होती है।

सब्सिडी के लिए पात्रता: इस योजना के तहत केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही सब्सिडी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। छोटे और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 55% तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को 45% तक सब्सिडी मिलेगी।

आवश्यक दस्तावेज:
सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान कृषि उपकरण अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर पंजीकरण कर सकते हैं। यहां आवेदन प्रक्रिया सरल और सीधी है।

आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कैसे करें:

किसानों के लिए सलाह: किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्सिडी का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।

निष्कर्ष: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी के माध्यम से किसान उन्नत और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रही है बल्कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपनी कृषि को और समृद्ध बनाना चाहिए।

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