Pik Vima maharashtra Start Date:15jun-30jun
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किसानों के लिए जरूरी खबर! फसल बीमा भरणा शुरू, क्या है आखिरी तारीख?अॅड. माणिकराव कोकाटे कृषि मंत्री ने दी विस्तृत जानकारी pik vima crop insurance 2025 start date-last date full infprmation
(Pradhan Mantri Crop Bima Yojana)Maharashtra खरीप-२०२५ फसल बीमा का (18 जून) से शुरू।
पिक विमा न्यूज़: किसानों के लिए बड़ी और अहम खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र में खरीफ सीजन-2025 के लिए फसल बीमा भुगतान आज (18 जून) से सरकार के पोर्टल https://www.pmfby.gov.in के जरिए शुरू हो गया है। कृषि मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे ने आज जानकारी दी कि इस साल किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए भुगतान करना होगा। पिछले साल रिकॉर्ड 1.70 करोड़ किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए अपनी फसल का बीमा कराकर इस योजना में हिस्सा लिया था। वहीं, फसल बीमा भुगतान की अंतिम तिथि 15 जुलाई है।
फसल बीमा योजना में शामिल की गई ‘ये’ 14 फसलें
खरीप 2025 के लिए चावल, ज्वार, सोयाबीन, कपास, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, बाजरा, चना, मूंगफली, तिल, करेला, प्याज जैसी 14 फसलों को बीमा योजना में शामिल किया गया है। इन फसलों के लिए बीमा भुगतान की अंतिम तिथि 15 जुलाई है और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने किसानों से अपील की है कि वे इससे पहले अपनी फसल बीमा का भुगतान करें।
योजना की खास बातें
बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं धान (धान), खरीफ ज्वार, बाजरा, राचनी (रागी), मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, लौकी, कपास और प्याज। इनमें से 14 फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के किसान भाग ले सकते हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले सभी किसान (बटाई या पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं) इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। फसल ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले किसानों के लिए योजना में भागीदारी स्वैच्छिक होगी, जबकि पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को फसल बीमा पोर्टल पर पंजीकृत पट्टा समझौता अपलोड करना आवश्यक है।
ई-पीक पहानी
किसान को ई-पीक पहानी में लगाई गई फसल का रिकॉर्ड रखना होगा। जो जमीन उसकी अपनी नहीं है, जैसे सरकारी जमीन, गैर कृषि जमीन, किसी कंपनी, संस्था, मंदिर, मस्जिद की जमीन, उसका बीमा बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इस योजना में खेत में लगी फसल का ही बीमा किया जाना चाहिए। अगर खेत में बीमित फसल नहीं है, तो बीमा मुआवजे से वंचित रहना पड़ेगा। इस वर्ष राजस्व संभाग में चावल, कपास, सोयाबीन फसलों का औसत फसल उत्पादन दर्ज करते समय रिमोट सेंसिंग तकनीक से आने वाले उत्पादन को 40 प्रतिशत भार दिया जाएगा और फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से आने वाले उत्पादन को 60 प्रतिशत भार दिया जाएगा, और संभाग का औसत उत्पादन निर्धारित किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए आधार नंबर जरूरी है। आवेदन करने के लिए आधार नंबर जरूरी है। फसल बीमा आवेदन पर नाम और आधार पर नाम एक जैसा होना चाहिए, फसल बीमा का मुआवजा केंद्र सरकार के बीमा पोर्टल के जरिए आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है। इसके लिए आपका बैंक खाता आधार से जुड़े भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होना चाहिए। इसके लिए आपका बैंक मैनेजर जानकारी दे सकता है। आधार कार्ड पर नाम और बैंक खाते पर नाम एक जैसा होना चाहिए, केंद्र सरकार ने बीमा आवेदन भरने के लिए सीएससी विभाग को प्रति किसान 40 रुपये मानदेय तय किया है। यह संबंधित बीमा कंपनी के जरिए सीएससी विभाग को दिया जाता है। इसलिए किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति आवेदन एक रुपये की राशि सीएससी चालकों को दें।
बीमा योजना में भाग लेने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए?
जिन किसानों ने अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लिया है, उन्हें भी इस बीमा योजना में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसके लिए किसान को बीमा योजना में भाग लेने की अंतिम तिथि से कम से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक को बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने की लिखित सूचना देनी होगी। अन्य गैर-ऋणी किसान अपना 7/12 स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और फसल बुवाई का स्व-घोषणा पत्र लेकर अधिकृत बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद से या www.pmfby.gov.in पोर्टल की मदद लेकर बीमा योजना में भाग ले सकते हैं। योजना में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 है।